เกี่ยวกับ M.P Farm Gate
* कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु प्रदेश की अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगणों/उप मण्डी प् रांगणों या विर्निदिष्ट स्थलों पर अपनी उपज ले जाना होती है या सौदा पत्रके माध्यम से वक्रय करना होता है ।
* इस प्रक्रिया में कृषक को अपनी उपज भौतिक रूप से विक्रय स्थल तक ले जाना होता है या सौदा पत्रक से य हेतु भी संबंधित व्यापारियों को नमूना दिखाना होता है।
* कृषकों को अपनी फसल पूर्ण अधिकार, मण्डी की अनिश्चिताओं से राहत, कृषि उपज उके खलिहान/घर से ही विक्रय, उपज का सही मूल्य และ तुरन्त भुगतान|
* मंडियो में होने वाली भीड नियंत्रित हो सकेगी, विपणन की कार्यवाही 24X7 हो सकेगी, परिवहन, हम्माली, तुलाई के व्यय बी बी चत्।
* एप से होने वाले क्रय विक्रय में मंडी मानव संसाधन की बचत होगी|
* प्रत्येक स्तर पर कृषक की सहमति के पश्चात् ही आगामी प्रक्रिया सम्पन्न होगी, समस्त प्रक्रिया म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधि के प्रावधानों के अनुसार होगी ।
* सीमांत कृषक अथवा किसी अन्य कारण से विक्रय स्थल तक अपनी उपज विक्रय हेतु ले जाने में असमर्थ कृषकों को. अपनी उपज घर/खलिहान से ही विक्रय करने हेतु सुरक्षित एवं वैधानिक माध्यम उपलब्ध हो सकेगा।
* एप के माध्यम से होने वाला विक्रय संव्यवहार पर कृषक को कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधान की ैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा किसी विवाद की स्थिति में संबंधित मण्डी समिति मध्यस्थता कर सकेगी।
* कृषकालित/उपांगणोंांगणों, विकल, जिससे, स या।
* मण्डी क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान से उपज क्रय करने का विकल्प उपलब्ध|
* सीमान्त व्यापारी भी अपनी उपज विक्रय कर सकता है, जिसे उसे वर्तमान प्रक्रिया की तुलना में अधक व्यापारियों का विकल्प उपलब्ध होगा|
* व्यापारी, मण्डी अधिकारी/कर्मचारी का न्यूनतम हस्तक्षेप होने से अधिक त्वरित एवं से व्यापार हो गा।
* एप के माध्यम से विक्रय स्थलों पर कृषि उपज नहीं ला सकने वाले किसानों को सुरक्षित विक्रय का विकल्पलब. ध।
* क्रय-विक्रय प्रावधानों के विपरीत, बिना जानकारी के होने वाले व्यापार, प्रावधानों की परिधि में आकर मण्डी शुल्. क रूपी राजस्व वृद्धि होगी|
* सभी उत्पादों एवं उत्पादन क्षेत्रों में कृषि विपणन की वास्तविक स्थिति का आंकलन हो केगा।
* इस प्रक्रिया में कृषक को अपनी उपज भौतिक रूप से विक्रय स्थल तक ले जाना होता है या सौदा पत्रक से य हेतु भी संबंधित व्यापारियों को नमूना दिखाना होता है।
* कृषकों को अपनी फसल पूर्ण अधिकार, मण्डी की अनिश्चिताओं से राहत, कृषि उपज उके खलिहान/घर से ही विक्रय, उपज का सही मूल्य และ तुरन्त भुगतान|
* मंडियो में होने वाली भीड नियंत्रित हो सकेगी, विपणन की कार्यवाही 24X7 हो सकेगी, परिवहन, हम्माली, तुलाई के व्यय बी बी चत्।
* एप से होने वाले क्रय विक्रय में मंडी मानव संसाधन की बचत होगी|
* प्रत्येक स्तर पर कृषक की सहमति के पश्चात् ही आगामी प्रक्रिया सम्पन्न होगी, समस्त प्रक्रिया म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधि के प्रावधानों के अनुसार होगी ।
* सीमांत कृषक अथवा किसी अन्य कारण से विक्रय स्थल तक अपनी उपज विक्रय हेतु ले जाने में असमर्थ कृषकों को. अपनी उपज घर/खलिहान से ही विक्रय करने हेतु सुरक्षित एवं वैधानिक माध्यम उपलब्ध हो सकेगा।
* एप के माध्यम से होने वाला विक्रय संव्यवहार पर कृषक को कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधान की ैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा किसी विवाद की स्थिति में संबंधित मण्डी समिति मध्यस्थता कर सकेगी।
* कृषकालित/उपांगणोंांगणों, विकल, जिससे, स या।
* मण्डी क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान से उपज क्रय करने का विकल्प उपलब्ध|
* सीमान्त व्यापारी भी अपनी उपज विक्रय कर सकता है, जिसे उसे वर्तमान प्रक्रिया की तुलना में अधक व्यापारियों का विकल्प उपलब्ध होगा|
* व्यापारी, मण्डी अधिकारी/कर्मचारी का न्यूनतम हस्तक्षेप होने से अधिक त्वरित एवं से व्यापार हो गा।
* एप के माध्यम से विक्रय स्थलों पर कृषि उपज नहीं ला सकने वाले किसानों को सुरक्षित विक्रय का विकल्पलब. ध।
* क्रय-विक्रय प्रावधानों के विपरीत, बिना जानकारी के होने वाले व्यापार, प्रावधानों की परिधि में आकर मण्डी शुल्. क रूपी राजस्व वृद्धि होगी|
* सभी उत्पादों एवं उत्पादन क्षेत्रों में कृषि विपणन की वास्तविक स्थिति का आंकलन हो केगा।
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